Ban on Patakha: हरियाणा में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगी रोक, प्रतिबंध के लिए जारी हुए आदेश

 
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गुरुग्राम जिला से बड़ी खबर

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिलाधीश ने पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर लगाई रोक

जिलाधीश एवं डीसी निशान्त कुमार यादव ने जारी किए आदेश

जनहित में, ग्रीन पटाखों, बेरियम साल्ट को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध 

 सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पी.सी. 1973, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम के तहत ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों और सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, इस्तेमाल पर पहली नवम्बर, 2023 से 31 जनवरी 2024 की अवधि के लिए रहेगा प्रतिबंध

विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल को लेकर हिदायत इस प्रकार होंगी :-

1. दिवाली के दिन या किसी अन्य त्यौहार जैसे गुरुपर्व आदि पर जब ऐसी आतिशबाजी की जाती है :- 
(यह रात 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक।)

2. क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, जब ऐसी आतिशबाजी आधी रात के आसपास शुरू होती है,
(रात 11:55 बजे से 12:30 am तक ही रहेगा।)

फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी

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