Haryana Big Breaking: हरियाणा के कांग्रेस विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए पूरा मामला

 
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Haryana Big Breaking: एक अदालत ने शनिवार को समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके दो बेटों सिकंदर सिंह और विकास छोकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। तीनों की ईडी को गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी माहिरा होम्स से जुड़े विवाद में तलाश है।

सूर्य प्रताप सिंह विशेष न्यायाधीश (धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 के तहत) की अदालत ने तीनों के खिलाफ आदेश जारी किए।

सूत्रों के मुताबिक, विधायक के बेटे सिकंदर सिंह छोकर गुरुग्राम में रियल एस्टेट का कारोबार चलाते हैं. सिकंदर सिंह माहिरा समूह की कंपनियों के प्रबंध निदेशक हैं, जिनकी सात परियोजनाएं कथित अनियमितताओं के कारण विवादों में घिरी हुई हैं, जिनमें से छह किफायती आवास परियोजनाएं हैं।


जुलाई में उनके आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर आखिरी छापेमारी के बाद से तीनों कथित तौर पर फरार हैं। इन छापों के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया कि उन्हें समालखा में छोकर के घर, पानीपत में कार्यालय और ईंधन स्टेशन और हिसार, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में संपत्तियों से चार लक्जरी वाहन, 14.5 लाख रुपये के आभूषण और 4.5 लाख रुपये नकद मिले हैं। इसके बाद ईडी ने धर्म सिंह छोकर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

इससे पहले एक बार 2021 में ईडी और आयकर विभाग ने छोकर की संपत्तियों पर संयुक्त छापेमारी की थी. जनवरी 2021 की छापेमारी में, सिकंदर, उसके भाई विकास और 13 अन्य पर गुरुग्राम में धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

तब दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, संदिग्धों ने सेक्टर 68 (बादशाहपुर), गुरुग्राम में 10 एकड़ जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत एक किफायती आवास परियोजना विकसित करने के बहाने धोखाधड़ी की थी।

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