Haryana News: हरियाणा के मुख्य सचिव ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में राज्य अधिनियमों और विधानों को शीघ्र प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

 
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Haryana News: हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को अपने विभागों से संबंधित राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों को हिंदी और अंग्रेजी में सभी संशोधनों को शामिल करते हुए रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़  को 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

          मुख्य सचिव द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधान की प्रस्तुति एकल फ़ाइल के रूप में पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए।

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को अपने विभागों से संबंधित राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों को हिंदी और अंग्रेजी में सभी संशोधनों को शामिल करते हुए रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़  को 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

          मुख्य सचिव द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधान की प्रस्तुति एकल फ़ाइल के रूप में पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए।

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को अपने विभागों से संबंधित राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों को हिंदी और अंग्रेजी में सभी संशोधनों को शामिल करते हुए रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़  को 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

          मुख्य सचिव द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि राज्य अधिनियमों और अधीनस्थ विधान की प्रस्तुति एकल फ़ाइल के रूप में पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए।

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