HKRN Female Staff: हरियाणा में महिला कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, HKRN के तहत ये होगी मातृत्व अवकाश की पात्रता
Sat, 30 Sep 2023
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HKRN Female Staff: हरियाणा के मुख्य सचिव ने अनुबंध आधार पर प्रतिमाह 21,000 रुपये से कम वेतन लेने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मातृत्व अवकाश की पात्रता स्पष्ट की है।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को लिखे एक पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी प्रति माह 21,000 रुपये से अधिक वेतन ले रहा है, के लिए वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार हरियाणा कौशल रोजग़ार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से कर्मचारी के मातृत्व अवकाश का भुगतान इंडेंटिंग विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।