How to Register Your FIR: पुलिस नहीं कर रही है दर्ज आपकी शिकायत, परेशान न हो ये कर दर्ज करवाएं अपनी एफआईआर

 
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How to Register Your FIR:  समाज में अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। अक्सर देखने को मिलता है कि किसी के साथ जब कोई वारदात हो जाती है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति उस घटना की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पर जाता है। ज्यादातर मामलों में पुलिस तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करके अपराध करने वाले व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करती है। वहीं कई बार पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति के साथ गैर पेशेवर ढंग से बात करती है और उसका एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? 

आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर को दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में आप इसकी शिकायत सीनियर ऑफिसर से कर सकते हैं। अगर आपकी इस शिकायत पर सीनियर अधिकारी भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता है।

इस स्थिति में आप CrPC के सेक्शन 156(3) के अंतर्गत इसकी शिकायत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत सुनने के बाद उक्त पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देगा।
नियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर कोई पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से मना करता है। इस स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी पर उचित कार्रवाई की जाएगी।


आपके पास ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कराने का विकल्प है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र की पुलिस वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से अपनी ई-एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

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