Ram Rahim Case: दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा डेरा प्रमुख राम रहीम, जानिए क्या है मामला

 
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हरियाणा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

राम रहीम ने अपनी याचिका में मांग है कि हाईकोर्ट श्याम मीरा सिंह को वो वीडियो यूट्यूब से हटाने के निर्देश दे जिसमें श्याम मीरा सिंह ने कहा है कि राम रहीम ने अपने अनुयायियों को बेवकूफ बनाया है।

राम रहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्याम मीरा सिंह को नोटिस जारी किया।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस शलिंदर कौर ने राम रहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए श्याम मीरा सिंह को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए नोटिस देने को कहा।

इसके बाद इस केस को कल (शनिवार) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

राम रहीम को अपने डेरे की साध्वियों के यौन शोषण और मर्डर के दो अलग-अलग मामलों में सजा हो चुकी है और वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

राम रहीम ने 17 दिसंबर 2023 को श्याम मीरा सिंह की ओर से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर यह केस किया है।

इस वीडियो का शीर्षक था "गुरमीत राम रहीम ने अपने भक्तों को कैसे बेवकूफ बनाया?"

थंबनेल में लिखा- राम रहीम का असली सच

श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो की थंबनेल में लिखा- “राम रहीम का असली सच”।

राम रहीम की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए वकील रजत अनेजा ने तर्क दिया कि श्याम मीरा सिंह एक आदतन अपराधी है।

उसे राम रहीम की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया था मगर उसने वीडियो हटाने से इनकार कर दिया।

अनेजा ने अपनी दलीलों में 24 दिसंबर को एक्स (ट्विटर) पर श्याम मीरा सिंह की ओर से किए गए एक ट्वीट का हवाला भी दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसे लीगल नोटिस दिया गया लेकिन वह अपना वीडियो नहीं हटाएंगे और अदालत में केस लड़ेंगे।

राम रहीम के वकील का तर्क

अनेजा ने हाईकोर्ट में दलील दी कि श्याम मीरा सिंह का वीडियो अपमानजनक और उनके मुवक्किल को बदनाम करने वाला है।

अनेजा ने कहा, "श्याम मीरा सिंह एक चैनल में पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री का अपमान करने के कारण वहां से निकाल दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान करने के लिए उसके खिलाफ यूपी में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है।"

हाईकोर्ट ने राम रहीम के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि श्याम मीरा सिंह को नोटिस जारी किया जाए। अदालत इस केस की कल सुनवाई करेगी।

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