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Karnal News: करनाल जिले की 15 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

Karnal News: करनाल जिले की 15 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

सौ मीटर दौड़ में कविता, डिसकस थ्रो में बीटा अव्वल
करनाल, 15 जनवरी।
 महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नीलोखेड़ी ब्लाक की ग्रामीण महिलाओं के लिये सालाना खेलकूद प्रतियोगिताएं सीनियर सेकंडरी स्कूल के मैदान में आयोजित कराई गई।
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजबाला मोर के अनुसार महिलाओं के लिये सौ, तीन सौ और चार सौ मीटर की दौड़, डिस्कस थ्रो, साइकिल रेस, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता आयोजित की गई। खास बात यह रही की 5 किमी की साइकिल रेस में मूक-बधिक नवदीप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार रहे-
100 मीटर दौड़ में कविता प्रथम, रीना द्वितीय, सोनिया तृतीय, 300 मीटर दौड़ में कोमल प्रथम, शीतल द्वितीय, टीना तृतीय, 400 मीटर दौड़ में मुस्कान प्रथम, मंजू द्वितीय और स्वाति तृतीय रही। डिस्कस थ्रो में बीटा प्रथम, परमजीत द्वितीय, गुरमीतो तृतीय, म्यूजिकल चेयर में दलजीत प्रथम, सुनीता द्वितीय और राजरानी तृतीय रही। इस प्रकार साइकिल रेस में अंजू ने पहला, आशु ने दूसरी और नवदीप में तीसरा स्थान पाया।

सीएम विंडो, जनसंवाद पोर्टल पर लंबित शिकायतों का 10 दिन में करें निपटारा- उत्तम सिंह
करनाल, 15 जनवरी। 
 उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सीएम विंडो, जनसंवाद पोर्टल और समाधान शिविर की लंबित शिकायतों का दस दिन के भीतर निपटारा करें। यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि संबंधित विभाग के कार्यालय की प्रॉपर्टी आईडी बन चुकी है या नहीं। यदि नहीं बनी है तो तुरंत बनवायें।
उपायुक्त आज यहां जिला सचिवालय में  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ 17 जनवरी को आयोजित की जाने वाली कांफ्रेंस के मद्देनजर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में सीएम विंडो पर अधिकांश शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। सीएम विंडो, जनसंवाद पोर्टल और समाधान शिविरों की लंबित शिकायतों पर की गई कार्रवाई (एटीआर) पोर्टल पर दर्ज करते हुए उनका निपटारा भी दस दिन के भीतर किया जाये। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय संबंधी प्रोपर्टी आई बन चुकी है या नहीं। यदि नहीं बनी है तो तुरंत बनवायें।
उन्होंने पंचायत एवं विकास विभाग के अधिकारियों को गांवों में मुनादी कराने के निर्देश दिये ताकि जिन लोगों के हैप्पी कार्ड बन चुके हैं वे उन्हें प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के म्युटेशन संबंधी मामले लंबित हैं वे दस्तावेज पूरे कराकर राजस्व विभाग के जमा करायें। इसके बाद राजस्व विभाग में कोई दिक्कत पेश आती है तो उनके संज्ञान में लायें। संबंधित उपमंडल अधिकारियों का अमृत सरोवर, स्कूल, व्यायाम, आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कर वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही भविष्य में टेंडर की अवधि बढ़ाने के लिये अनुरोध न करने, 25 जनवरी तक कार्यालयों में साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम करने, ई-ऑफिस व्यवस्था तुरंत लागू करने, गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किये जाने वाले कर्मचारियों की सूची तुरंत भेजने के भी निर्देश दिये। बैठक में 30 ऐजंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई।
उन्होंने राजस्व अधिकारी को निर्देश दिये कि आगामी डेढ़-दो महीने के भीतर पटवारियों को गांवों में ग्राम सचिवालयों में बैठने और बायोमेट्रिक हाजरी सुनिश्चित करें ताकि ग्रामीणों को पटवारी से संबंधित कामों के लिये शहर न आना पड़े।
बैठक में एडीसी यश जालुका, एसपी गंगाराम पूनिया, नगर निगम आयुक्त डा. वैशाली शर्मा, एसडीएम करनाल अनुभव मेहता, घरौंडा के राजेश सोनी, नीलोखेड़ी के अशोक कुमार, असंध के राहुल रैय्या, सीईओ जिला परिषद गौरव कुमार, सीटीएम मोनिका,  सीएमओ डा. लोकवीर, जीएम रोडवेज कुलदीप, उप सिविल सर्जन अनु शर्मा, कृषि उप निदेशक वजीर सिंह, डीडीपीओ संजय टांक आदि मौजूद रहे।

शीतलहर व सर्दी से बचाव के लिए आमजन बरतें विशेष सावधानी : उपायुक्त

शीत लहर से बचाव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी

करनाल, 15 जनवरी। उपायुक्त उत्तम सिंह ने आम नागरिकों से शीतलहर व सर्दी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। इन दिनों जिला में शीत लहर चल रही है। इसी के मद्देनजर सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से विशेष एडवाइजरी जारी की हुई है।

उपायुक्त ने कहा कि कि शीत लहर व सर्दी से बचने के लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो/टीवी/समाचार पत्र आदि से जानकारी प्राप्त कर सकतें है। सर्दियों लिए पर्याप्त कपड़ों का स्टॉक करें। घर में ठंडी हवा के प्रवेश रोकने के लिए दरवाजों तथा खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। फ्लू, नाक बहना/ भरी नाक या नाक बंद जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना आमतौर पर ठंड में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती हैं। इसलिए इस तरह के लक्षणों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें तथा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टर से परामर्श करें। जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा, बारिश, बर्फ के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें। गर्म कपड़े पहनें ताकि ठंड बिल्कुल न लगे। तंग कपड़े खून के बहाव को रोकते हैं, इनसे बचें। खुद को सूखा रखें। शरीर की गरमाहट बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर की अंगुलियों को ढंककर रखें। गीले कपड़े तुरंत बदलें। हाथों में दस्ताने रखें। फेफड़ों को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें। सिर पर टोपी या मफलर पहने, स्वास्थ्य वर्धक भोजन लें।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पीएं, इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हाल चाल पूछते रहें। जरूरत के अनुसार ही रूम हीटर का प्रयोग करें, लेकिन रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध रखें। बंद कमरों में कोयले को जलाना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा करती है। शराब का सेवन न करें, यह शरीर की गर्माहट को कम करता है, यह खून की नसों को पतला कर देता है, विशेषकर हाथों से जिसमें हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को दिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश
सर्दी के दौरान जरूरतमंद व असहाय लोगों की मदद को लेकर उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त, सीईओ डीआरडीओ, सभी एसडीएम, सीटीएम, सिविल सर्जन, तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, जिला रेडक्रॉस सोसायटी सचिव तथा शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण करें और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सामाजिक संगठनों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं से सहयोग लें। इसके साथ ही उपायुक्त ने कृषि तथा किसान कल्याण विभाग व पशुपालन विभाग को भी निर्देश दिए है कि वे किसानों, पशुपालकों को सर्दी के मौसम में फसलों, पशुओं आदि के बचाव को लेकर जागरूक करें।

उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को जागरूक करें कि शीत लहर और कड़ाके की सर्दी से फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे काली जंग, सफेद जंग, लेट ब्लाइट आदि रोग हो सकते हैं। शीतलहर अंकुरण, वृद्धि, फूल, उपज और भंडारण जीवन में कई तरह की शारीरिक रुकावटें भी पैदा करती है। उन्होंने पशु डॉक्टरों को निर्देश दिए कि पशुओं को सर्दी से बचाव व उनकी देखभाल के लिए पशुपालकों को जागरूक करें।  शीत लहर के दौरान पशुओं और पशुधन को जीवन यापन के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। रात के समय पशुओं के आवास को सभी तरफ से ढक दें ताकि ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचा जा सके। पशुधन और मुर्गी को ठंड के मौसम से बचाव के लिए उन्हें अंदर रखें। सर्दियों के दौरान पशुओं के नीचे सूखे भूसे जैसी कुछ बिस्तर सामग्री डालें। पोल्ट्री में, पोल्ट्री शेड में कृत्रिम प्रकाश प्रदान करके चूजों को गर्म रखें।

विश्व वालंटियर दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन
करनाल, 15 जनवरी।
    उपायुक्त  एवं प्रधान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर लगाया गया। जिसमें  रेडक्रॉस के सचिव कुलबीर मलिक ने बताया कि रक्त की कमी को देखते हुए आज विश्व वालंटियर दिवस के उपलक्ष्य में रेड क्रॉस भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया
रक्तदान शिविर में दोपहर 1 बजे तक 27 रक्तदाताओं ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन किया। यही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ -साथ महिलाओं ने भी रक्तदान किया। युवाओं को रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए दो बेटियों ने भी रक्तदान कर महिलाओं को रक्तदान के प्रति जागरूकता भरा संदेश दिया।
इस अवसर पर डॉ. संजय वर्मा इंचार्ज ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल करनाल की अगुवाई में टीम ने रक्त एकत्रित किया।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल परिवारों को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा ऋण : उपायुक्त।

करनाल, 15 जनवरी।   हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल परिवार को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो। ऐसे परिवार को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशुपालन, किरयाना दुकान, मनिहारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। इच्छुक आवेदक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में  आवेदन के लिए संपर्क करें।

निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना, सरकार हर माह दे रही 1850 रुपये की वित्तीय सहायता : उपायुक्त

करनाल, 15 जनवरी।      उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है। वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।

समाधान शिविर में शिकायतों का मौके पर ही निपटारा

करनाल, 15 जनवरी।   हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला में लघु सचिवालय सहित सभी उपमंडल कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समाधान शिविरों का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त उत्तम सिंह की अध्यक्षता में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे ही शिविर संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में नीलोखेड़ी, इन्द्री, असंध और घरौंडा में भी आयोजित किए गए।

जिला स्तरीय समाधान शिविर में आई अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निदान कर दिया गया और शेष पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि इन समाधान शिविरों में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जमीन की रजिस्ट्री, शहरी निकाय विभाग से एनडीसी लेने, नक्शे की मंजूरी, पेंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध, बिजली-पानी संबंधी आदि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बुधवार को करनाल के लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इंद्री उपमंडल में 2 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वही घरौंडा, नीलोखेड़ी, असंध  उपमंडल में कोई शिकायत प्राप्त नहीं  हुई ।

नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100 एवं 0184-2266138 का प्रचार प्रसार करें विभाग: इरम हसन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा नि:शुल्क दी जा रही है कानूनी सेवाएं

करनाल, 15 जनवरी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इरम हसन ने कहा कि समाज के कमजोर और पिछड़े  वर्गों को न्याय दिलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नालसा द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, जो कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है, कॉल करके नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही, नालसा पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इरम हसन बुधवार को एडीआर सेंटर के सभागार मे विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सभी विभाग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं 0184-2266138 का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को इन नम्बरों की जानकारी मिल सकें।
उन्होंने पंचायत विभाग के अधिकारी को कहा कि जिले के सभी पंचायतों घरों में और ग्राम सचिवालयों मे वाल पेंटिंग करवाके  टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं 0184-2266138 का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी से कहा कि जिले में आपके जो 15 कार्यालय है उसमें पेंटिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए । बैंक अधिकारी को कहा कि जिले के हर बैंक मे बैनर व पोस्टर के माध्यम से नम्बरों का प्रचार प्रसार करवाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग, आईटीआई विभाग के अधिकारी को कहा कि वाल पेंटिंग के माध्यम से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं 0184-2266138 का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को इन नम्बरों की जानकारी मिल सकें।   उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है। नालसा का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। इसके अलावा कानूनी साक्षरता और जागरूकता फैलाना, सामाजिक न्याय मुकदमे चलाना आदि भी इसके कार्यों में शामिल हैं। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

लोक जेल अदालत का आयोजन किया गया, 10 मुकदमों का हुआ निपटारा
करनाल, 15 जनवरी।
  जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  द्वारा जेल लोक अदालत का आयोजन किया। जिसमे  मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन व सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नितिका बंसल ने जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया। इस जेल लोक अदालत में 12 मुकदमे रखे गए जिसमें से 10 मुकदमों का निपटारा हुआ। जिसमें 10 मुजरिमों को आवश्यक शर्तों पर रिहा किया गया।
इस मौके पर उन्होंने जेल में रह रहे बंदियों से बातचीत की, और उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाओं व अपील के अधिकार से अवगत करवाया गया। वहा उन्होंने बंदियों को  प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी निरीक्षण किया।

बॉक्स:— नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च  को : इरम हसन

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन ने बताया कि जिला न्यायालय करनाल में आठ मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति अदालत में लंबित मुकदमे रखकर उनका फैसला करवा सकता है। इसमें प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमे रखकर उनका निपटारा किया जा सकता है।। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं. 0184-2266138 व नालसा हेल्पलाइन नं. 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृषि विभाग प्रगतिशील किसानों व युवाओं को नि शुल्क  देगा ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण—वजीर सिंह

करनाल 15 जनवरी।      कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक  वजीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 2024-25 के लिए 18-45 आयु वर्ग तक के किसानों और बेरोजगारों युवाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसके लिए 20 जनवरी 2025 से 05 फरवरी 2025 तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आर्नेलाईन आवेदन आमत्रित किये गये है। इसके लिए हरियाणा राज्य से कुल लक्ष्य 500 के विपरीत 267 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है व कुल 233 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना बाकी है। यह प्रशिक्षण बिना कोई शुल्क लिये दिया जायेगा। इच्छुक किसान/युवा अपना आवेदन भर सकता है। इसके लिए कुछ नियम व शर्ते लागू की गई है।

योग्यता अनुसार ये रहेंगे मानदंड
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक  वजीर सिंह ने बताया कि  प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी का चयन योग्यता अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए किसान/युवा 18-30 आयु वर्ग का हो जिसके 25 नम्बर निर्धारित किए गए है।अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं पास होना जरुरी है। जिसके 40 नम्बर निर्धारित किए गए है। कस्टम हायरिंग सेन्टर / एफ०पी०ओ० के अनुभव के दस नम्बर अलग से दिये जायेगे। इसके साथ ही कृषि कार्य में अनुभव के लिये भी 04 कैटेगरी भी बनाई गई है जिसमें कुल 25 नम्बर रखे गये है। अभ्यर्थी के पास पी०पी०पी० आई-डी/वैध पासपोर्ट अनिवार्य।

उप कृषि निदेशक ने किसानों व बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे सरकार द्वारा चलाए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बढचढ कर भाग ले व ड्रोन का प्रशिक्षण पाकर आधुनिक खेती को करे जिससे खर्चा व श्रम को बचाने में योगदान दे। इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी/उप मंडल कृषि अधिकारी / सहायक कृषि अभियन्ता / उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

जिला की नशा संबंधी मामलों में सजा सुनाने में 87.25 प्रतिशत रही औसतन

एडीजे डॉ. गर्ग की कोर्ट ने 51 केसों में 60 नशा तस्करों को सुनाई सजा

वर्षिक रिपोर्ट 2024 अनुसार 204 केसो में सें 178 केसों में आरोपियों को मिली सजा

करनाल, 15 जनवरी। उप-निदेशक, अभियोजन एवं जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने एवं समाज को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से नशा कानूनों को सख्ती से लागू कर रही है। इस दिशा में एनडीपीएस एक्ट की वार्षिक रिपोर्ट में करनाल जिला की नशा संबंधी मामलों में सजा सुनाने में 87.25 प्रतिशत औसत रही है।

एनडीपीएस एक्ट की जनवरी से दिसंबर 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्ति जिला सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग ने इस दौरान 51 एनडीपीसी एक्ट से संबंधी मामलों की सुनवाई करते हुए सभी 60 आरोपियों को सजा सुनाई है। 51 केसों में से, 51 केसों में ही सजा सुनाने से उनका औसतन शत-प्रतिशत रहा है।  इसके अलावा रजनीश कुमार, एडीजे ने 23 केसों में 16 केसों में, अनिल कुमार, एडीजे ने 44 केसों में 38 केसों में, मोहित अग्रवाल, एडीजे 47 केसों में 41 केसों में, रजनीश कुमार, एडीजे ने 35 में 31 केसों में व राम अवतार पारिक, एडीजे ने 2 केसों में 1 केस में सजा सुनाई गई है। यह सभी  मामले मध्यम व अधिक मात्रा में आरोपियों से मिले मादक पदार्थों के एनडीपीसी एक्ट के थे, जो उपरोक्त अदालतों में विचारधीन चल रहे थे। जिसमें वार्षिक रिपोर्ट 2024 अनुसार 178 केसो में सें 220 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। यह सभी मामले एडीजे कोर्ट में विचाराधीन थे।

उन्होंने बताया कि सरकार व उच्चाधिकारियों के दिशा व निर्देशों अनुसार एनडीपीसी एक्ट नशा संबंधी मामलों में जिला को नशा मुक्त करने का प्रयास जारी है।  कोर्ट में गवाहों व सबूतों को हमारे सरकारी वकीलों के द्वारा ठोस मजबूती के साथ पेश करते हुए आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का उदेश्य रहता है। सजा के प्रावधान से नशे के कारोबार से संलिप्त लोगों को भी यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि इस कारोबार में संलिप्त होना सलाखों के पीछे पहुंचना है।

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