No Extra Earning for IAS Aspirants : सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स नहीं कर पायेंगे एक्स्ट्रा कमाई, जानिए सीसीपीए ने नया नियम किया लागू

 
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No Extra Earning for IAS Aspirants: भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब उनके चयन के बाद कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों के माध्यम से कमाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सफल उम्मीदवारों को अब सिविल सेवाओं के लिए ज्वाइनिंग लेटर पर हस्ताक्षर करने के बाद कोचिंग संस्थानों के साथ अपना अनुबंध समाप्त करना होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कहा है कि इन संस्थानों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा के टॉपर्स का उपयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के "भ्रामक विज्ञापनों" और "अनुचित व्यापार प्रथाओं" के अंतर्गत आता है। 

सीसीपीए ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 को लागू करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भी लिखा है। इनके तहत, किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी व्यापार या व्यवसाय में शामिल होने या कोई अतिरिक्त रोजगार लेने की अनुमति नहीं है। विशेष रूप से, डीओपीटी यूपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने गए सभी अधिकारियों के लिए नियंत्रण प्राधिकारी है।

मिंट की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए 20 आईएएस कोचिंग संस्थानों को भी नोटिस भेजा है। हाल ही में उसने ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए बायजू पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

हालाँकि, बायजूज़ इस आदेश से असहमत था। इसके प्रवक्ता ने कहा, "हमने देखा है कि सीसीपीए ने इस मामले में कई शिक्षा/शिक्षा-तकनीकी संस्थानों पर जुर्माना लगाया है। हम सम्मानपूर्वक आदेश के निष्कर्षों से असहमत हैं और अपील करने का इरादा रखते हैं क्योंकि हमारा मानना ​​है कि विज्ञापन भ्रामक नहीं हैं।"

एडटेक ने आगे कहा कि वे संबंधित अपीलीय प्राधिकरण में आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। इस मामले में, अपीलों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा की जाती है।
भारत में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है। पहला प्रारंभिक परीक्षण है जिसे आमतौर पर प्रीलिम्स के रूप में जाना जाता है। दूसरी लिखित परीक्षाओं की एक श्रृंखला है जिसे मेन्स कहा जाता है। तीसरा चरण साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण का है।

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